हाई कोर्ट का फैसला अब सरकारी बंगलों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री को देना होगा मार्केट रेट के मुताबिक किराया
4 मई 2019 देहरादून: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि पद छोड़ने के बाद भी सरकारी आवासों में रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूरे समय का किराया मार्केट रेट के हिसाब से देना होगा। एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस रमेश चंद्र खुल्बे ने अपना फैसला सुनाया। दोनों जजों ने …
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