हिमाचल डेस्क: कोरोना के मामलों को देखते हुए हिमाचल सरकार ने सख्तियां बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। अब हिमाचल जाने वालों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है। प्रदेश और बाहरी राज्यों के लिए चलने वाली बसें भी अब 50 फीसदी सीटिंग क्षमता के साथ दौड़ेंगी।
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13 अगस्त से लागू होंगे फैसले
ये दोनों फैसले 13 अगस्त से लागू होंगे। बाहरी राज्यों की हिमाचल आने वाली बसों की चेकिंग प्रवेश द्वारों पर की जाएगी। बाहरी राज्यों से लौटने वाली हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में भी यात्री को टिकट तभी दिया जाएगा, जब वह कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र दिखाएगा। बाहरी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आदि की बसों का सीमा पर निरीक्षण किया जाएगा। पुलिस इनमें आने वाली सवारियों की रिपोर्ट जांचेगी।कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कैबिनेट ने यह फैसला लिया है।

बाहरी राज्यों से आने वालों को इनमें से दिखाना होगा एक दस्तावेज
- 72 घंटे की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट
- 24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट
- कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र
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