उत्तर प्रदेश डेस्क- उत्तर प्रदेश के बहराइच से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है जहां पर पिता ने अपनी ही मासूम नाबालिग बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बतादें, दोषी की पहचान नन्हू खान(40) के रुप में हुई है। नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने वाले उसके 40 वर्षीय दोषी पिता को अपर सत्र न्यायाधीश नितिन पांडेय ने रेप एंड पॉक्सो एक्ट के तहत मौत की सजा सुनाई है।
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माँ ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज
जानकारी के मुताबिक, नाबालिग लड़की की माँ ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था और पुलिस उसका शिकायती पत्र पढ़कर दंग रह गई। अपनी शिकायत में पत्नी ने बताया कि, उसका पति पिछले दो वर्षों से जबरन उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है। रात को बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर माँ और उसके बेटे ने नान्हू खान को हैवानियत करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इसके बाद पुलिस ने बलात्कार व पॉक्सो के तहत दुष्कर्मी पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे अरेस्ट कर लिया और मामले की जाँच शुरू कर दी।
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दुष्कर्मी को फांसी की सजा
बच्ची की मां ने कोर्ट को बताया कि, नान्हू खान ने समाज को दिखाने के लिए बेटी का निकाह कर दिया था, किन्तु बाद में वह उसे वापस अपने घर ले आया। वह रोज़ाना उसका रेप करता। कई बार समझाने के बाद भी नहीं मानने पर पत्नी ने अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। लड़की के भाई ने भी अदालत में अपने पिता की करतूत के खिलाफ गवाही दी थी। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो ने इस गंभीर मामले में जज से बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा देने की माँग की थी। अब दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुनाई गई है।
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