Saturday , 25 July 2026

आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रखी ये शर्ते, NCB ऑफिस में लगानी होगी हाजिरी

मंबई डेस्क- क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को जमानत मिल गई हालांकि, गुरुवार को कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलने की वजह से रिहाई नहीं हो पाई उम्मीद है कि, आज यानी शुक्रवार को प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आर्यन को रिहा कर दिया जाएगा। शुक्रवार को आर्यन खान के जमानत आदेश की प्रति मिली है इस पांच पृष्ठ की आदेश प्रति शाहरुख खान के बेटे पर जमानत के मानदंडों को पूरा करने के लिए रखी गई शर्तों की डिटेल है।

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बतादें, आर्यन समेत तीन आरोपियों को बीते दिन बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। आर्यन को कई शर्तें भी माननी होंगी, जिसमें एक यह है कि, वह देश से बाहर नहीं जा सकते हैं, मतलब कि, अगर वे देश से बाहर जाना चाहेंगे तो इसके लिए अदालत की परमीशन लेनी होगी। इसी के साथ उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों का खास खयाल रखना होगा।

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बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश द्वारा निर्धारित शर्तें

1 लाख रुपये के बॉन्ड पर आर्यन को बेल ,केस के किसी गवाह से संपर्क नहीं करेंगे आर्यन,कोर्ट केस से जुड़ी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, हर शुक्रवार को #NCB ऑफिस में लगानी होगी हाजिरी

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