यूपी डेस्क: उत्तर प्रदेश सरकार से एक बड़ा फैसला लिया है। जिसके मुताबिक अब घर में कोई भी व्यक्ति 4 बोतल से ज्यादा शराब नहीं रख सकेगा। अगर किसी के घर में इससे ज्यादा शराब मिलती है तो उस पर 51 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने यह नियम जारी किया है। नए नियम के मुताबिक घर में रखी जाने वाली 4 बोतलों में दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल होंगी।
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घर में बार का लाइसेंस भी लेना होगा
आबकारी विभाग के नए नियमों के अनुसार दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस दिखाने को भी कहा जा सकता है। होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे डीएम की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्यॉरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा। यूपी में अब घर में शराब की 4 बोतल से ज्यादा रखनी है तो घर में बार का लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है जिसके तहत शराब की 15 कैटिगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रख सकते हैं।
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