सेशन जज ऋतु वाईके बहल की अदालत ने हत्या के दोषी को उम्र कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माना मिलने पर यह राशि मृतक के परिजनों को देने के आदेश दिए गए हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!इस बारे में अमन कुमार निवासी पूंडरी ने थाना पूंडरी में धारा 302 के तहत 22 अक्तूबर 2022 को केस दर्ज करवाया था। केस की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी जसबीर ढांडा ने बताया कि शिकायतकर्ता अमन कुमार उर्फ गोकुल निवासी पूंडरी सीएससी सेंटर चलाता है। उसकी एक ब्रांच पाई गेट पूंडरी में भी है। विजय कुमार उर्फ बीजा निवासी पूंडरी रिश्ते में अमन का चाचा लगता था। पुनीत उसका बेटा है।
रिपोर्ट लिखाने के करीब 10 दिन पहले विजय कुमार व अमन के पड़ोसी अंकित, विकास उर्फ जगमाल व उसके पिता रिसाल सिंह निवासी पूंडरी ने विजय कुमार को पीटा था। विजय कुमार ने पुलिस चौकी पूंडरी में शिकायत दी थी लेकिन बाद में दोनों पक्षों का राजीनामा हो गया था। बाद में अंकित विजय के साथ रंजिश रखे रहा। रिसाल सिंह व विकास ने अंकित कुमार को विजय संग झगड़े के लिए उकसाया।
आरोप है कि 19 दिसंबर 2022 को अमन अपने सीएससी सेंटर पर गया था। पुनीत भी उसके पास आया हुआ था। इस बीच विजय कुमार गली में खड़ा था। अंकित वहां आया और विजय कुमार को बोला कि तुझे झगड़ा का मजा चखाता हूं, तुझे मैं जिंदा नहीं छोडूंगा। यह कहते हुए उसने विजय कुमार पर हमला बोल दिया और चोंटें मारी जिससे विजय जमीन पर नीचे गिर गया। अमन व पुनीत उसे छुड़वाने के लिए भागे तो अंकित मौके से भाग गया।
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