हरियाणा में अब रेस्टोरेंट व क्लब में हर्बल की आड़ में पिलाए जाने वाले फ्लेवर्ड हुक्का पर भी प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा के गृह विभाग ने फ्लेवर्ड हुक्के को नुकसानदायक बताते हुए सभी पुलिस कमिश्नर और उपायुक्तों को तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया है। गृह विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि पारंपरिक और व्यक्तिगत पीने वाले हुक्के पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।
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दो हफ्ते पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक जनसभा के दौरान हरियाणा में व्यावसायिक हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने का एलान किया था। इस निर्देश के बाद गृह विभाग ने हुक्का बार पर लगे प्रतिबंध के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक राज्य में होटल, रेस्तरां, बार और नाइट क्लब में तंबाकू के साथ फ्लेवर्ड हुक्का पिलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
गृह सचिव टीवीएसएसन प्रसाद की ओर से जारी पत्र के मुताबिक हरियाणा के विभिन्न जिलों में तंबाकू व फ्लेवर्ड हुक्का परोसने का काम चल रहा है। कई जगह तंबाकू के साथ प्रतिबंधित नशीले पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। वहीं, यह भी देखने में आया है कि स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कई तरह की जड़ी-बूटी मिलाई जाती हैं। युवाओं को बहला-फुसलाकर इसका चस्का लगाया जाता है, जो बाद में आदत में बदल जाती है।
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