हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषमा की है। सीएम ने पानी के बकाया बिल पर लगने वाले जुर्माने और ब्याज को माफ करने का वऐलान किया है। खट्टर ने कहा कि इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को अब सिर्फ बकाया बिल राशि का ही भुगतान करना होगा और उसे भी किस्तों में चुकाया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने महेन्द्रगढ़ जिले में आयोजित ‘जन संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कई उपभोक्ताओं के पानी बिल जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग के पास कई वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। इन उपभोक्ताओं पर विभाग ने 15,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक के जुर्माने एवं ब्याज लगाए थे. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा, ‘यह मामला हमारे समक्ष उठाए जाने के बाद हमने लंबित बिल बकाये पर लगे जुर्माने और ब्याज को हटाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि जन संवाद कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकार लोगों से सीधा संपर्क कायम कर रही है और उनकी शिकायतों पर कदम भी उठाए जा रहे हैं।
सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश के लोगों का चाहे कितने ही सालों का पानी का बिल बकाया हो वो उन्हें केवल पानी का बिल ही देना होगा. 15 सालों का हिसाब लगाया जाए। तो अब निर्धारित दरों के अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम 3800 रुपये और सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम 7600 रुपए का भुगतान करना है। इसमें भी एक छूट ये दी गई है कि अगर कोई एकसाथ भुगतान नहीं कर सकता तो किस्तों में भुगतान किया जा सकता है।
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