हरियाणा डेस्क: हरियाणा में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पाबंदियों की तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने राज्य में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों को 10 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की है। हालांकि, राज्य में मॉल और बाजार को शाम 7 बजे तक खोलने की इजाजत दी है। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) ने एक आदेश जारी कर यह जानकारी दी।
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5 जनवरी को राज्य के सभी जिलों में लगाई गई थी पाबंदियां
हरियाणा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए 5 जनवरी को राज्य के सभी जिलों में पाबंदियां लगाईं गयी थीं। इसके बाद एचएसडीएमए ने 10,13 और 18 जनवरी को भी आदेश जारी कर पाबंदियां बढ़ाने की घोषणा की थी। इन सभी पाबंदियों को 10 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया ।
एचएसडीएमए के गाइडलाइंस के मुताबिक, हरियाणा में जिम और स्पा को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति है, शराब की दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकती हैं। रैली, विरोध-प्रदर्शन और अधिक जमावड़े पर प्रतिबंध है।
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