हरियाणा डेस्क: हरियाणा में अब उप्रदव करने वालों की खैर नहीं। जी हां, उन पर शिकंजा कसने के लिए हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक पर मुहर लगा दी है। संपति क्षति वसूली अब विधेयक न रहकर कानून पास हो गया। अब अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उससे वसूली होगी। हर्जाना राशि जमा न कराने पर संपत्ति कुर्क की जा सकेगी।
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गृह मंत्री अनिल विज ने राज्यपाल का किया धन्यावाद
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राज्यपाल का धन्यवाद किया है। इस कानून के आने के बाद अब प्रदेश में यदि कोई आंदोलन के दौरान किसी की संपत्ति को पहुंचाए का नुकसान तो उसकी भरपाई आंदोलनकारियों से हो पाएगी। विज ने कहा कि कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करें कि वह बसें ट्रेनें दफ्तर तोड़ने और जलाने वालों के साथ है या फिर उनके खिलाफ ।
जानें इस कानून के बारे में
- नुकसान की वसूली: यह कानून किसी जनसमूह, चाहे वह कानूनी हो अथवा गैर-कानूनी, द्वारा लोक व्यवस्था में उत्पन्न विघ्न के दौरान किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किये गए संपत्ति के नुकसान की वसूली का प्रावधान करता है, इसमें दंगे और हिंसक गतिविधियाँ शामिल हैं।
- पीड़ितों को मुआवज़ा: यह पीड़ितों के लिये मुआवज़ा भी सुनिश्चित करता है।
- विस्तृत दायरा: नुकसान की वसूली केवल उन लोगों से नहीं की जाएगी जो हिंसा में लिप्त थे, बल्कि उन लोगों से भी की जाएगी जो विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व या आयोजन करते हैं , योजना में शामिल होते हैं और जो विद्रोहियों को प्रोत्साहित करते हैं।
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