चंडीगढ़। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में कई बड़े और जनहितैषी फैसले लिए। प्रॉपर्टी नियमों में संशोधन से लेकर औद्योगिक विकास के लिए इनोवेशन मिशन और पुलिस सेवा नियमों तक, इन निर्णयों से राज्य के प्रशासन और आर्थिक ढांचे को नई गति मिलने की उम्मीद है।
प्रॉपर्टी रूल्स में संशोधन: अब 6 महीनों में करना होगा पूरा भुगतान
शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची गई संपत्तियों की भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाते हुए, कैबिनेट ने पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज रूल्स, 2021 में अहम बदलाव को मंजूरी दी है। अब आवंटियों को पूरी बिक्री राशि 180 दिनों के भीतर जमा करनी होगी, जबकि पहले यह भुगतान छह छमाही किश्तों में किया जाता था। इस कदम से राजस्व में वृद्धि, कानूनी विवादों में कमी और प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की उम्मीद है।
पंजाब इनोवेशन मिशन को 5 करोड़ की मंजूरी
राज्य को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पंजाब कैबिनेट ने पंजाब इनोवेशन मिशन के लिए 5 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया है। यह मिशन निवेश बढ़ाने, युवाओं को रोजगार के अवसर देने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा।
पंजाब पुलिस को नई व्यवस्था: खेल कोटे से पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के लिए सेवा नियम मंजूर
कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 207 विशेष पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों के लिए सेवा नियम बनाने की स्वीकृति दी है। यह निर्णय खेल कोटे से प्रमोट हुए अधिकारियों की सेवाओं में स्पष्टता लाने और भविष्य की पदोन्नतियों को सुचारु रूप से करने के उद्देश्य से लिया गया है।
पुराने कानून होंगे खत्म: विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक 2025 को मिली हरी झंडी
राज्य सरकार ने अप्रचलित और गैर-प्रभावी कानूनों को समाप्त करने की प्रक्रिया में एक और कदम बढ़ाया है। कैबिनेट ने पंजाब विनियोजन अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी है, जिससे ऐसे कानूनों को हटाया जाएगा जिनकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई।