चंडीगढ़, 28 दिसंबर: हरियाणा सरकार ने शहीदों और उनके परिवारों के सम्मान में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय सशस्त्र बलों (सेना, नौसेना, वायु सेना) और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को दोगुना कर दिया है। अब शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपये के बजाय 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी गई।
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मुख्यमंत्री की घोषणा को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2024-25 के बजट भाषण में शहीदों के बलिदान को मान्यता देने के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। आज इसे औपचारिक रूप से मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी। यह निर्णय शहीदों और उनके परिवारों के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और सम्मान को दर्शाता है।
किसे मिलेगा लाभ?
यह अनुग्रह राशि हरियाणा से संबंधित केंद्रीय सशस्त्र बलों और सीएपीएफ के उन कर्मियों के परिवारों को दी जाएगी जिन्हें रक्षा अधिकारियों या गृह मंत्रालय द्वारा “युद्ध में मृत” घोषित किया गया है। इस योजना के तहत विभिन्न परिस्थितियों में शहीद हुए जवानों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इनमें शामिल हैं:
युद्ध के दौरान मृत्यु।
आईईडी विस्फोट, आतंकवादी या उग्रवादी हमले।
सीमा पर मुठभेड़।
संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में कर्तव्य निभाते हुए मृत्यु।
कर्तव्य के दौरान वाहन दुर्घटना, हृदय गति रुकना, हवाई दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाएं।
सीएपीएफ के शहीदों को भी मिलेगा लाभ
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवान, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, यदि ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं तो उनके परिजनों को भी यह लाभ मिलेगा। इसमें ऑपरेशन, आतंकवादी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव ड्यूटी और बचाव कार्यों के दौरान जान गंवाने वाले जवान शामिल हैं।
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