
हरियाणा :- सोनीपत जिले में नियमों को ताक पर रखकर मनमाने तरीके से प्ले स्कूल चलाए जा रहे हैं और जिले के हर कॉलोनी में एक प्ले स्कूल आसानी से देखा जा सकता है। जिले में करीबन 500 से ज्यादा प्ले स्कूल चल रहे हैं और जिनमें नियमों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है। सोनीपत में महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी गीता गहलावत का कहना है कि सभी स्कूल संचालकों को 20 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वही सभी मानक के शैक्षणिक स्तर में भी पूरा करने होंगे इसके लिए विभागीय टीम स्कूलों का निरीक्षण भी करेगी और अनियमितता मिलने पर कार्यवाही भी करेगी।
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जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के प्ले स्कूल अब नहीं चल पाएंगे। इसके लिए लघु सचिवालय की तीसरी मंजिल पर स्थित जिला बाल संरक्षण कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। पूरी जानकारी के लिए कमरा नंबर 304 में कर्मचारियों को जानकारी ली जा सकती है हालांकि विभाग के पास अभी तक टोटल प्ले स्कूल की जानकारी भी नहीं है इसका डाटा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मांगा गया है। गौरतलब है कि पुलिस स्कूलों की हर साल मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य होगा। प्ले स्कूल नियमों पर खरा नहीं उतरे तो उन्हें तुरंत बंद कर दिया जाएगा।

प्ले स्कूलों में 3 से 6 साल तक के बच्चों का ही दाखिला होगा। बच्चों की फीस हर साल सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का भी गठन करना अनिवार्य होगा जो कि स्कूल में समय-समय पर निरीक्षण भी करेंगे। एक क्लास में 20 बच्चों पर एक टीचर और एक केयर टेकर अनिवार्य होगा।
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