नई दिल्ली, (ब्यूरो)। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सांसद कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने तिवारी को एक हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। बता दें कि मनोज तिवारी ने विगत 16 सितंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली के ही गोकुलपुर गांव के एक मकान की सीलिंग तोड़ी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बनाई मॉनिटरिंग कमेटी ने इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर तिवारी हमने आपके भाषण की सीडी देखी है। आपने कहा कि 1000 जगह सीलिंग होनी है और आप बताइए ये कौन सी जगह हैं। हम आपको सीलिंग अफसर नियुक्त कर देंगे। कोर्ट ने कहा कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। इस दौरान मनोज तिवारी कोर्ट में उपस्थित रहे और उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मिसयूज हो रहा है जो जगह सील हुई वो डेयरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तिवारी सीडी देखें और एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल कर जवाब दें।
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