हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में कानून-व्यवस्था की संभावित गड़बड़ी के चलते मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर 24 घंटे की अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया है। यह रोक 13 जुलाई की रात 11:00 बजे से लेकर 14 जुलाई की रात 11:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान 2G, 3G, 4G, 5G, CDMA, GPRS नेटवर्क पर चलने वाली मोबाइल इंटरनेट सेवाएं, डोंगल कनेक्शन और बल्क एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) पूरी तरह से बंद रहेंगी।
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गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी इस आदेश में कहा गया है कि नूंह जिले में सार्वजनिक सुविधाओं को नुकसान, अफवाहों के फैलाव और कानून-व्यवस्था में संभावित बाधा को रोकने के लिए यह फैसला जरूरी हो गया था। प्रशासन को इनपुट मिला है कि कुछ असामाजिक तत्व सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से गलत जानकारी और भड़काऊ संदेशों का प्रसार कर सकते हैं, जिससे शांति भंग हो सकती है।
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि इस निर्णय के दौरान वॉयस कॉल, व्यक्तिगत एसएमएस, मोबाइल रिचार्ज, बैंकिंग सेवाएं, साथ ही ब्रॉडबैंड और लीज लाइन द्वारा प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवाएं चालू रहेंगी ताकि नागरिकों की जरूरी जरूरतें और वित्तीय गतिविधियां प्रभावित न हों।
सरकार ने सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें। साथ ही, चेतावनी दी गई है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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