नई दिल्ली, 3 जुलाई 2025 : दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल-सीएनजी गाड़ियों को ईंधन न देने के आदेश पर अब ब्रेक लग सकता है। राजधानी में वाहन चालकों की बढ़ती नाराजगी के बीच पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से अपील की है कि इस आदेश को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सिरसा ने कहा कि इस आदेश को तकनीकी तौर पर लागू कर पाना अभी संभव नहीं है क्योंकि ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) जैसी तकनीक अभी पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है। ऐसे में पुरानी गाड़ियों की पहचान और पेट्रोल पंपों पर रोकथाम को सही ढंग से लागू करना मुश्किल होगा।
मंत्री ने जोर दिया कि दिल्ली सरकार वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन आम जनता को परेशान किए बिना ही इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि “जनता नाराज है और सरकार उनके साथ खड़ी है।”
CAQM ने अप्रैल 2025 में आदेश जारी कर कहा था कि 1 जुलाई से पुरानी गाड़ियों को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं दिया जाएगा। आदेश का असर दिल्ली की लगभग 60 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर पड़ता, जिनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया वाहन शामिल हैं।
CAQM ने मंत्री की चिट्ठी पर विचार करने की बात कही है। फिलहाल, नया आदेश आने तक पुराना आदेश लागू रहेगा।
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