अंबाला, 1 अगस्त 2025 : हरियाणा के अंबाला जिले में अवैध कॉलोनियों के गोरखधंधे पर अब सरकार की नजर टेढ़ी हो गई है। अरबों रुपये की जमीन की खरीद-फरोख्त और प्रशासन की “खानापूरी” पर गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपर मुख्य सचिव (ACS) को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि “जो भी अधिकारी इसमें शामिल होगा, उसकी खैर नहीं।”
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मंडोर गांव में प्लॉटिंग का खेल, DTP बना मूकदर्शक
मामला अंबाला शहर के बलदेव नगर से नारायणगढ़ रोड पर स्थित मंडोर गांव का है, जहां लंबे समय से सड़क किनारे अवैध प्लॉटिंग हो रही है। स्थानीय सूत्रों की मानें तो प्लॉट ₹50,000 से ₹75,000 प्रति गज की दर से बेचे जा रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में जिला नगर योजनाकार (DTP) की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि विभाग ने सिर्फ कागजी कार्रवाई कर मामले को रफा-दफा कर दिया और ज़मीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
पावर ऑफ अटॉर्नी और बिना CLU के सौदे
मंत्री विज ने बताया कि कॉलोनियों को काटने के लिए दूसरे राज्यों से पावर ऑफ अटॉर्नी ली जा रही है और जमीनों का सौदा किया जा रहा है, जबकि इन जगहों पर न तो CLU (Change of Land Use) है, न ही सरकार से कोई स्वीकृति। उन्होंने इस पूरे मामले को “सरकार की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश” करार दिया।
जांच के आदेश, अधिकारियों की बढ़ेगी मुश्किलें
विज द्वारा ACS को भेजी गई चिट्ठी के बाद अब संबंधित अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ना तय है। उन्होंने कहा: “बिना अनुमति कॉलोनियां काटने का काम गंभीर अपराध है। इसकी जांच होगी और जो भी अफसर इसमें शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
लंबे समय से चल रहा है अवैध कॉलोनियों का खेल
अंबाला में अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनियों का खेल कोई नया नहीं है। शहर और छावनी क्षेत्र में भी कई ऐसी कॉलोनियां तैयार हो चुकी हैं जहां न तो मूलभूत सुविधाएं हैं और न ही वैधता। अब जब राज्य सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, तो आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।
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