फतेहाबाद 2008 में सुखमणि भारत गैस एजेंसी द्वारा किए गए फर्जी गैस कनेक्शन मामले में दोनों आरोपियों अशोक तनेजा और वीरेंद्र कुमार को माननीय अदालत ने आज 1-1 साल की सजा और 5000-5000 रुपये का जुर्माना किया है। बता दे कि बीसला निवासी फौज से रिटायर्ड धर्मवीर काजला ने 2008 में सुखमनी एजेंसी के मालिक से आरटीआई लगाकर जवाब मांगा था कि किस आधार पर गांव के लोगों के गैस कनेक्शन किए गए हैं। जबकि गांव के लोगों ने कनेक्शन के लिए आवेदन ही नहीं किया था। प्राथमिक जांच में पता चला कि एजेंसी मालिक द्वारा गैस को ब्लैक बेचने के लिए गांव के लोगों की वोटर लिस्ट निकलवाकर 3500 के लगभग फर्जी कनेक्शन लिए गए। 2016 में सीजेएम कोर्ट द्वारा एजेंसी मालिक अशोक तनेजा और मैनेजर वीरेंद्र कुमार को 1-1 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उन्होंने जमानत करवा ली थी। जमानत के बाद उन्होंने इसकी अपील सेशन कोर्ट में कर रखी थी। आज माननीय सेशन कोर्ट के जज ने दोनों आरोपियों की सजा में कोई राहत ना देते हुए सीजेएम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और दोनों आरोपियों को 1-1 साल की सजा और 5000-5000 का जुर्माना कर दिया।
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