चंडीगढ़, 28 सितंबर: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ‘बागवानी फसलों की खेती के लिए अनुदान प्रावधान’ योजना लागू की है। योजना के तहत फल, सब्जी, फूल, मसाले और खुशबूदार पौधों की खेती करने वाले किसानों को अलग-अलग दरों पर अनुदान दिया जाएगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!उद्यान विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, योजना के तहत फसलों और किसान की श्रेणी के आधार पर लाभ की सीमा तय की गई है।
नए बाग लगाने पर 1.40 लाख रुपये तक अनुदान
विभाग के अनुसार, नए फलदार बाग लगाने वाले किसानों को 24,500 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जाएगा। नए बाग और मसालों की खेती के लिए अधिकतम 5 एकड़ तक योजना का लाभ लिया जा सकता है।
सब्जियों की खेती के लिए सामान्य वर्ग के किसान अधिकतम 5 एकड़ और अनुसूचित वर्ग के किसान अधिकतम 1 एकड़ तक लाभ ले सकते हैं।
सब्जियों की खेती पर भी मिलेगी सहायता
सब्जियों की खेती के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ और अनुसूचित वर्ग के किसानों को 25,500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान है।
विभाग के मुताबिक, यह अनुदान मल्चिंग, लो टनल, ड्रिप या बांस की स्टेकिंग जैसे एकीकृत मॉडल अपनाने पर दिया जाएगा।
मसाले, फूल और खुशबूदार पौधों पर भी सब्सिडी
योजना के तहत मसालों की खेती करने वाले किसानों को 15,000 से 30,000 रुपये प्रति एकड़ तक अनुदान दिया जाएगा।
वहीं, फूलों की खेती पर 8,000 से 40,000 रुपये प्रति एकड़ और खुशबूदार पौधों की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान का प्रावधान किया गया है। फूलों और खुशबूदार पौधों की खेती के लिए अधिकतम 5 एकड़ तक लाभ लिया जा सकता है।
किसान के बैंक खाते में सीधे पहुंचेगा पैसा
सरकार के अनुसार, योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ पोर्टल और Hortnet पर पंजीकरण होना जरूरी है।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को व्यक्तिगत विवरण के साथ परिवार पहचान-पत्र, बैंक खाते की जानकारी और जरूरत पड़ने पर अनुसूचित वर्ग का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।
बैंक खाते से संबंधित जानकारी में खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा और IFSC कोड देना जरूरी होगा।
जानकारी के लिए यहां करें संपर्क
उद्यान विभाग ने इच्छुक किसानों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने संबंधित जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2021 पर भी जानकारी ली जा सकती है। विभागीय वेबसाइट और ई-मेल के माध्यम से भी योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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