पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को हुड्डा शासन में हुई 102 पटवारियों की भर्ती में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चयनित पटवारियों के आवेदन-पत्रों के साथ ही संलग्न किए दस्तावेज भी जांचे जाएं ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी को अवैध तरीके से कोई लाभ तो नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने 4 सप्ताह में जांच पूरी करने और अगले 8 सप्ताह में कार्रवाई करने के भी निर्देश सरकार को दिए हैं।
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याचिका दाखिल करते हुए हरिओम शर्मा ने हाईकोर्ट को बताया कि इस भर्ती में ऐसे उम्मीदवारों का चयन भी किया गया है, जिन्होंने बिना हस्ताक्षर के आवेदन-पत्र जमा करवाए थे। कुछ उम्मीदवार ऐसे भी थे जिन्होंने खेल कोटा से आवेदन किया था और उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बिना उन्हें लाभ दे दिया गया।
हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका का निपटारा करते हुए हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि सभी चयनित पटवारियों के आवेदन पत्रों की जांच की जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि विज्ञापन के नियम और शर्तों का उल्लंघन कर तो उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग व अन्य प्रकार के लाभ का दावा करने के लिए संलग्न दस्तावेजों की भी जांच की जाए। इन दस्तावेजों को संबंधित विभाग से भी सत्यापित किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद यदि अनियमितता सामने आए तो कानून के अनुसार सरकार उचित निर्णय लेगी।
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