नेशनल डेस्क: देश में ओमीक्रोन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद अब यूपी में भी कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
नाइट कर्फ्यू, सार्वजनिक आयोजनों पर रोक, त्योहारों पर पाबंदियां और होटल-रेस्टोरेंट में कई तरह के प्रतिबंध का दौर फिर से लौट आया है। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। शनिवार से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक यह कर्फ्यू लागू रहेगा। यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी है।
मध्य प्रदेश में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है
- मध्य प्रदेश में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। राज्य के सभी शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाने वाले 18 साल से ऊपर के लोगों को सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में एंट्री नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों को दोनों डोज अनिवार्य कर दिए गए हैं। उन्हें ड्यूटी पर भी आना होगा। इसके साथ ही महाकालेश्वर मंदिर में भस्मारती में भी श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद कर दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश में भी 25 दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक किसी को नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ ही शादियों में भी 200 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है।
- दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते क्रिसमस व नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। रेस्टोरेंट व होटलों में ज्यादा भीड़ इकट्ठी होने पर भी मनाही है। इसके साथ ही कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। वहीं शादियों में 200 लोगों की अनुमति होगी।
- कर्नाटक में होटलों व पब में नए साल व क्रिसमस को देखते हुए प्रतिबंध लागू किए गए हैं। होटलों, रेस्टोरेंट व पब में 50 प्रतिशत से ज्यादा लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी लागू की गई है। इसके अलावा नए साल पर भी डीजे या विशेष पार्टी की अनुमति नहीं है।
- महाराष्ट्र में राज्य सरकार आज नए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। इससे पहले पूरे राज्य में धारा 144 लागू की गई है। केवल पूर्ण टीकाकरण वाले लोगों को ही दुकानों या सार्वजनिक परिवहन में प्रवेश करने की अनुमति है। कमर्शियल परिसर के मालिकों को 200 से अधिक लोगों की सभा के लिए अपने वार्ड अधिकारियों से अनुमति की आवश्यकता होगी।
- गुजरात में भी रात्रि कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। जिम और रेस्तरां 75 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं, जबकि सिनेमा हॉल में 100 प्रतिशत क्षमता की अनुमति है।
Pratham Tehelka Pratham Tehelka News
