नेशनल डेस्क: भारत में वायरस ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले की वजह से लॉकडाउन एकबार फिर से लौट सकता है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस की महालहर का कारण न बन जाएं इसलिए केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखकर सभी राज्यों को आगाह करते हुए कुछ सुझाव दिए थे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!- पीएम मोदी गुरुवार यानी आज कोरोना स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। अब राज्य सरकारें हरकत में आ गई हैं और क्रिसमस से लेकर नए साल के जश्न तक को लेकर कई पाबंदियों का ऐलान किया गया है।
- कुछ राज्यों में 18 साल से ऊपर के सभी छात्रों के लिए कोरोना टीकाकरण अनिवार्य किया गया है तो कहीं विदेश से आने वाले कोरोना पॉजिटिव यात्री के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वॉरंटीन को अनिवार्य किया गया है। आइए बताते हैं आपको किस राज्य में कोरोना संबंधी क्या नियम लागू किए गए हैं।
- कोरोना ओमिक्रॉन वेरियंट के मामलों की राजधानी बने दिल्ली में बुधवार को 6 महीने बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और नए साल पर सभी तरह के जश्न पर पाबंदी लगा दी है।
- सरकार ने अभी तक किसी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सीमा नहीं तय की है लेकिन सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, सांस्कृतिक और त्योहार संबंधी जश्न पर रोक लगाई गई है। बैंक्वेट हॉलों में मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, शादी और प्रदर्शनियों के अलावा किसी भी समारोह के लिए संचालित नहीं किए जा सकते हैं। वहीं, रेस्तरां और बार भी 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलाए जा सकते हैं।
- ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में योगी सरकार ने 31 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है।
- पश्चिम बंगाल सरकार ने जोखिम वाले देशों से भारत आने वाले कोरोना संक्रमितों के लिए सात दिन का इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटलाइजेशव और आइसोलेशन को अनिवार्य कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि अगर जीनोम सिक्वेंसिंग में कोई ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया जाता है, तो उसे लगातार दो आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आने तक अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा।
- ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते देख महाराष्ट्र सरकार ने दोबारा स्कूल बंद करने का फैसला लिया है। बुधवार तक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 65 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। मुंबई नगर निगम ने क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं और बंद परिसरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ ही संचालन का आदेश दिया है। वहीं, खुले परिसरों को 25 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किया जा सकता है।
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