Saturday , 12 September 2026

बढ़ी ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि, शराब के ठेकों को लेकर निर्देश जारी

हरियाणा डेस्क: हरियाणा में कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने ‘महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा’ की अवधि को बढ़ा दिया है। इसके तहत प्रदेश में लागू पाबंदियां 28 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। हालांकि, नए आदेशों के तहत अब सभी शराब ठेके रात 10 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। साथ ही जिम और स्पा 50% कैपेसिटी के साथ खोले जाएंगे।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत बाजार पहले की तरह शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगे। आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छूट रहेगी, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजक पार्क बंद रहेंगे। वहीं, बार-रेस्टोरेंट्स 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। सरकार ने बताया कि, अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स-स्टेडियम, स्वीमिंग पूल आदि बंद रहेंगे।

ऑफिस 50% कैपेसिटी से खुलेंगे
राज्य में ऑफिस भी 50% कैपेसिटी के साथ संचालित होंगे। चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने बताया कि, नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इससे पहले राज्य सरकार 5, 10 और 13 जनवरी को भी इस संदर्भ में निर्देश जारी कर चुकी है।

About webadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *