बिहार डेस्क: 26 नवंबर को नशामुक्ति दिवस के दिन राज्य के सभी विभागों व कार्यालयों के पदाधिकारी और कर्मचारी मद्यनिषेध की शपथ लेंगे। सभी विभाग और कार्यालय अपने प्रांगण में दिन के 11 बजे शराब का सेवन नहीं करने और इसके सेवन के लिए दूसरे को प्रेरित नहीं करने की शपथ लेंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि शपथ दिलाये जाने की रिपोर्ट सभी मद्यनिषेध एवं निबंधन विभाग को देंगे।
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26 नवंबर को मद्यपान नहीं करने की शपथ लेना अनिवार्य
राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 26 नवंबर को मद्यपान नहीं करने की शपथ लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी 26 नवंबर को शपथ लेने से चूक जाता है तो हफ्ते भर के अंदर उसके शपथ लेने का वीडियो विभागीय अधिकारियों को भेजना है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अपर सचिव केके पाठक ने इस आशय का पत्र सभी विभागीय सचिवों को भेजा है।

कर्मचारियों का शपथ-पत्र भरवाकर उसकी वीडियोग्राफी करानी होगी
मुख्यालय, प्रमंडल और जिला स्तर पर सभी कर्मचारियों का शपथ-पत्र भरवाकर उसकी वीडियोग्राफी करानी है। हस्ताक्षरित शपथ-पत्र और वीडियोग्राफी को संबंधित कार्यालय में सुरक्षित रखना है। सभी विभागों को शपथ लेने का रिकॉर्ड एक सप्ताह के अंदर उत्पाद विभाग को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। इससे पहले सभी विभागों के जिला कार्यालय जिलाधिकारी को यह आंकड़ा सौंपेंगे।
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