पंजाब डेस्क: अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने ड्रग्स मामले में सरेंडर कर दिया है। उन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से 23 फरवरी तक राहत मिली थी। राहत पूरी होने के बाद उन्होंने मोहाली सैशन कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। वहीं कोर्ट ने उन्हें 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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दरअसल दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करते हुए शीर्ष अदालत ने मजीठिया को 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव होने के बाद एक निचली अदालत में आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया था। पीठ ने निचली अदालत को भी मजीठिया के आत्मसमर्पण करने के बाद उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करने और जल्दी निर्णय करने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को ड्रग्स केस से जुड़े एक मामले में शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को राहत प्रदान करते हुए पंजाब पुलिस को उन्हें 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था, ताकि वह राज्य में चुनाव प्रकिया में हिस्सा ले सकें। न्यायालय ने यह भी कहा था, ”हम एक लोकतंत्र हैं, जहां राजनीतिज्ञों को नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए और ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिए कि ‘दुर्भावना से प्रेरित’ होकर मुकदमे दायर किये गये हैं। ”
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