Thursday , 10 September 2026

आतंकवाद पर शिकंजा कसने के लिए गृह मंत्रालय ने BSF को दिए खास अधिकार, पंजाब के CM ने जताया विरोध

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का फैसला लिया है और अब सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की भी शक्तियां दी गई हैं। इस कड़ी में पाकिस्तान और बांग्लादेश को साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करने वाले तीन राज्यों को ये शक्तियां दी गई हैं। जिसमें पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

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पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट के तहत मिला अधिकार

बता दें, ये अधिकार BSF को पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट (ENTRY TO INDIA ) एक्ट के तहत मिला है और इसके अनुसार अब BSF के अधिकारी 50 किलोमीटर तक कार्रवाई कर सकेंगे। दरअसल पुलिस की तर्ज पर BSF को ये सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार मिला हैं।

अब BSF बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेगी। बतादें कि इससे पहले ये दायरा केवल 15 किलोमीटर तक ही था। इसके अलावा BSF  नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी।

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