उत्तर प्रदेश डेस्क- आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद, अब सराकर ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को मुआवजे की राशि तय कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मरने वालों के परिजनों को प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि, एक भी पात्र परिवार इस राहत राशि से वंचित न रहे। हालांकि, अभी इस संबंध में कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। लेकिन, जल्द ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी।
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मुआवजा चाहने वालों को देना होगा आवेदन
केंद्र सरकार के अनुसार, मुआवजा चाहने वालों को एक आवेदन करना होगा। जो पात्र होंगे, उन्हें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए अनुग्रह राशि दी जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश सरकार ने राहत राशि वितरण के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राहत राशि प्रदान करने के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाएं।
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ये निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम-9 को दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के साथ-साथ तेज टीकाकरण की रणनीति कोविड से बचाव में अत्यंत कारगर रही है।
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