चंडीगढ़: हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाली महिला यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य परिवहन विभाग ने महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इनका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, रोडवेज की सामान्य बसों में सीट नंबर 7 से 9, 12 से 21 और 25 से 26 तक की सीटें केवल महिला यात्रियों के लिए आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण बस के प्रारंभिक स्टेशन (Starting Point) से ही लागू माना जाएगा, इसलिए इन सीटों पर अन्य यात्रियों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी।

परिवहन विभाग ने यह स्पष्टीकरण एक यात्री द्वारा की गई शिकायत के जवाब में जारी किया है। विभाग का कहना है कि यदि किसी बस में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित यात्री परिवहन विभाग के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
राज्य परिवहन विभाग का मानना है कि आरक्षित सीटों के नियमों का प्रभावी पालन महिलाओं की यात्रा को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगा। विभाग ने बस परिचालकों और संबंधित अधिकारियों से भी निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने की अपील की है।
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