नई दिल्ली, 21 मई 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंधों में एक बार फिर तनाव देखने को मिला है। भारत सरकार ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक और अधिकारी को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करते हुए उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संबंधित अधिकारी अपने राजनयिक दर्जे का दुरुपयोग कर रहा था और आधिकारिक कर्तव्यों के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त पाया गया।
सरकार के इस कदम को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में उनके किसी भी अधिकारी द्वारा भारत में राजनयिक विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।
क्या है ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’?
‘पर्सोना नॉन ग्राटा‘ एक कूटनीतिक शब्द है, जिसका अर्थ है “अवांछित व्यक्ति”। जब कोई देश किसी विदेशी राजनयिक को इस स्थिति में घोषित करता है, तो उसे बिना किसी देरी के देश छोड़ने के लिए कहा जाता है। यह फैसला आमतौर पर तब लिया जाता है जब संबंधित व्यक्ति जासूसी, अवैध गतिविधियों या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है।