सरकारी संपत्ति का गबन व चोरी के मामले में नगर परिषद अंबाला छावनी में कार्यरत मुख्य सफाई निरीक्षक विनोद बैनीवाल सहित ठेकेदार मनीष और चालक मायाराम पर गाज गिर गई है। सीजेएम कंवल कुमार की कोर्ट ने तीनों आरोपियों को तीन-तील साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं दोषियों को तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।
जुर्माना न अदा करने पर तीनों को तीन-तीन दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। हालांकि कोर्ट ने तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया है। इस मामले में सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता पवन बिश्नोई ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि नगर निगम में स्क्रैप घोटाले का पर्दाफाश फरवरी 2016 में हुआ था और लगभग एक माह बाद मार्च में तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गिरीश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उन्होंने निर्धारित से अधिक सामान ले जाने वाली गाड़ी को पकड़ा था। जांच के दौरान इसमें काफी मात्रा में लोहे का सामान मिलास जो सूची में शामिल नहीं था।

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