सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब घोटाले से संबंधित मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 30 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा।
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दिल्ली शराब घोटाले मामले में कथित घोटाले से उत्पन्न कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मनीष सिसोदिया जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने पर 17 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। सिसोदिया के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि जांच एजेंसी के पास इस पूरे प्रकरण में सिसोदिया से सीधे जुड़ा कोई सबूत नहीं है।
3 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने यह कहते हुए सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया कि वह पीएमएलए के तहत जमानत देने की दोहरी शर्तों और जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट पूरा करने में सक्षम नहीं है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने इसी घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे, उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
इस साल 26 फरवरी को सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, इसके बाद ईडी ने 9 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अप्रैल में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह कहते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था कि सबूत, प्रथम दृष्टया और अपराध में उनकी संलिप्तता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं।
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