उत्तर प्रदेश डेस्क- उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दिल-दहला देने वाली खबर सामने आई जहां पर दो साल की मासूम से रेप के बाद मौत की नींद सुला देने वाले दरिंदे को आज फांसी की सजा सुना दी गई। बुलंदशहर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 45 वर्षीय प्रेम सिंह को रेप, हत्या और शव तालाब में फेंकने का दोषी माना। एडीजे 2 पोक्सो कोर्ट की न्यायधीश पल्लवी अग्रवाल ने महज 16 महीने में सुनाई सजा शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के इस बहुचर्चित मामले में, 10 जुलाई 2020 को प्रेम सिंह ने खेलते समय बच्ची को अपने घर बहला फुसला कर ले गया था।
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बच्ची को तालाब में फेंककर फरार
घर में ही वारदात को अंजाम देकर बच्ची को तालाब में फेंककर फरार हो गया था । शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में मासूम से रेप के बाद 45 साल के प्रेमसिंह ने दरिंदगी के बाद तालाब में फेंक दिया था शव। आपको बता दें कि, आरोपी बच्ची को अपने घर बहला फुसला कर ले गया था। इसके बाद घर में ही वारदात को अंजाम देकर बच्ची को तालाब में फेंककर फरार हो गया था। आज इसी के तहत पोक्सो कोर्ट ने दी दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई है। POCSO कोर्ट ने इसी के तहत रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा दी।
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