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हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्र को 10 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश

नई दिल्ली, 21 अप्रैल: लखनऊ हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर दायर याचिका में केंद्र सरकार से 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि केंद्र को याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान कर स्पष्ट रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी।

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याचिकाकर्ता, कर्नाटक के एस. विग्नेश शिशिर, ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और उनके पास ब्रिटिश सरकार से प्राप्त कुछ दस्तावेज और ई-मेल हैं, जो इस बात को साबित करते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर यह आरोप सही है, तो राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है और उन्हें सांसद पद से हटा दिया जाना चाहिए।

 

पिछली सुनवाई में, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने अदालत को बताया कि भारत सरकार ने ब्रिटेन से राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में जानकारी मांगी है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लग रहा है। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर भारतीय कानून और पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया और सीबीआई से जांच की मांग की थी।

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