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हरियाणा में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा, आचार संहिता लागू

पंचकूला,04 फरवरी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में चुनाव कराए जाएंगे।

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किन क्षेत्रों में होंगे चुनाव?

फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर में मेयर और सभी वार्ड सदस्यों के चुनाव होंगे। इसके अलावा, सोनीपत और अंबाला में मेयर के लिए उपचुनाव करवाया जाएगा, क्योंकि सोनीपत नगर निगम के महापौर निखिल मदान और अंबाला नगर निगम की महापौर शक्ति रानी शर्मा के विधायक बनने के कारण उनके पद रिक्त हो गए हैं।

राज्य में 8 नगर निगमों के अध्यक्ष और सदस्य चुने जाएंगे, साथ ही 2 नगर निगमों के मेयर के उपचुनाव होंगे। इसके अलावा, 4 नगर परिषदों और 21 नगर पालिकाओं के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे।

चुनाव कार्यक्रम

  • नामांकन:
    • 11 से 17 फरवरी तक
    • पानीपत में 21 से 27 फरवरी तक
  • स्क्रूटनी:
    • 18 फरवरी
    • पानीपत में 28 फरवरी
  • नाम वापसी की अंतिम तिथि: 19 फरवरी
  • चुनाव चिन्ह आवंटन: 19 फरवरी
  • मतदान: 2 मार्च
  • मतगणना व नतीजे: 12 मार्च

चुनाव की तैयारियां और सुरक्षा व्यवस्था

चुनाव के सफल संचालन के लिए 25 हजार से अधिक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। चुनाव में 10 हजार ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की जरूरत होगी। राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे अपने हथियार जमा करवाएं ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

आचार संहिता लागू

चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। इसके तहत सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई है, और किसी भी तरह की नई घोषणाएं करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

 

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