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हरियाणा में शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटना में मौत के मामले गैर जमानती बनाए जायेंगे

चण्डीगढ़, 14 मार्च । हरियाणा सरकार प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटना में मृत्यु होने के मामले गैर जमानती अपराध घोषित किए जायेंगे। संसदीय मामलों के मंत्री राम बिलास शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस और इनेलो सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयासों से हरियाणा को पंजाब में फैले नशे के प्रभाव से बचाया गया है। प्रदेश में सख्ती का नमूना यह है कि दो मामलों में पुलिस अफसरों को भी दस-दस साल की सजा करवाई गई। चण्डीगढ़, 14 मार्च । हरियाणा सरकार प्रदेश में शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटना में मृत्यु होने के मामले गैर जमानती अपराध घोषित किए जायेंगे। संसदीय मामलों के मंत्री राम बिलास शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस और इनेलो सदस्यों के ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगातार प्रयासों से हरियाणा को पंजाब में फैले नशे के प्रभाव से बचाया गया है। प्रदेश में सख्ती का नमूना यह है कि दो मामलों में पुलिस अफसरों को भी दस-दस साल की सजा करवाई गई।

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शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार शराब, अफीम, चूरा पोस्त, गांजा, चरस, हेरोइन, स्मैक जैसे मादक पदार्थों की अवैध बिक्री तथा अवैध सेवन की रोकथाम के मामले में बहुत गम्भीर  है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों के इन आरोपों को नामंजूर कर दिया कि  राज्य के सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इन गम्भीर मामलों में उचित कार्रवाई नहीं की जाती। वास्तव में मादक पदार्थों की बिक्री तथा सेवन की रोकथाम, अपराधियों की धर पकड़ और उन्हें दण्डित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बहु-आयामी दृष्टिड्ढकोण अपनाया गया है। युवा वर्ग को मादक पदार्थ के सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने तथा उनकी ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों से जोडने के लिए उन्हें शिक्षित करने के प्रयास किए जा रहे है ताकि उनका भविष्य  सुरक्षित  रह सकेे।

 

शर्मा ने कहा कि  शराब तथा मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए नियमित तौर पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल ही में 14 दिसम्बर,2017 से 15 जनवरी, 2018 तक मादक पदार्थों के तस्करों, शराब की तस्करी, महिलाओं के विरूद्घ अपराधी की रोकथाम  तथा धर पकड़,सम्पत्ति विरुद्ध अपराधों  की रोकथाम  तथा धर-पकड़ तथा अतिवांछित अपराधियों को पकडने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मादक पदार्थों और नशीली दवाई, अवैध हथियार और जाली मुद्रा के उत्पादन और आपूर्ति, छीना-झपटी, अपहरण और फिरौती के लिए  अपहरण, अपराधियों के अन्दरुनी झगड़े शूट आउट और ठेके पर हत्या, डकैती और लूट के संवेदनशील मामलों, आतकंवाद और अंतर्राष्ट्रीय  अपराध सम्बन्धित मामलों के सघन अनुसंधान करने के लिए 3 अक्तूबर, 2017 को एक स्पैशल टास्क फोर्स स्थापित की है। एक पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी को स्पेशल टास्क फोर्स का मुखिया बनायाा गया है तथा इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थापित किया गया है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस विधायक करण दलाल ने मांग की कि शराब पीकर वाहन चलाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में मौत के मामलों को गैर जमानती बनाया जाए। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देशी कट्टों का चलन बढा है। रोकथाम के लिए जिला स्तर पर निगरानी कमेटियां बनाई जाएं।

नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय चौटाला ने भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उन्होंने इस पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव स्मैक या चिट्टा बेचा जा रहा है। नशे की लत के शिकार पैसा हासिल करने के लिए पिता या भाई की हत्या करने से भी नहीं चूक रहे। चेन स्नैचिंग की घटनाओं के पीछे भी यही नशे की लत है। उन्होंने कहा कि 15 से 16 वर्ष और 22 से 35 वर्ष के साठ फीसदी बच्चे नशे की लत के शिकार है। पुलिस तस्करों को संरक्षण देती है। कांग्रेस सदस्य गीता भुक्कल ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में नशा प्रवेश कर गया है। बेटों के साथ बेटियां भी नशे की लत की शिकार है। चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब से लगती हरियाणा की सीमा में नशा मुक्ति केन्द्र खोले गए हैं। इनेलो के रामचन्द्र काम्बोज ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में चिट्टा का नशा बहुत फैला है। प्रशासन रोकने में नाकाम रहा है। सरकार नशा मुक्ति केन्द्र खोले।

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