चंडीगढ़, 25 जून: हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया है कि राज्य में कृषि उपभोक्ताओं के बिजली टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को पहले की तरह 10 पैसे प्रति यूनिट (मीटर रेट) और ₹15 प्रति बीएचपी प्रति माह (फ्लैट रेट) पर बिजली मिल रही है।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!मंत्री विज ने बताया कि 2 किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिलों में 2014-15 की तुलना में 49% से 75% तक की कमी आई है। श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के लगभग 94% उपभोक्ताओं को भी राहत मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम मासिक शुल्क (एमएमसी) को समाप्त कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
विज ने उन अफवाहों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा है कि बिजली बिल 4 गुना तक बढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम टैरिफ लेता है और डिस्कॉम्स उपभोक्ता-केंद्रित, सस्ती और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
यह टैरिफ संशोधन सात वर्षों में पहली बार हुआ है, जो कि बिजली की बढ़ती खरीद लागत और ऑपरेशनल खर्चों को देखते हुए जरूरी था, फिर भी आम उपभोक्ता को राहत देना प्राथमिकता रही।
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