चंडीगढ़, 20 जनवरी: हरियाणा सरकार ने पुराने और कबाड़ में तब्दील हो चुके वाहनों की स्क्रैपिंग और रि-साइक्लिंग के लिए एक नई नीति, “हरियाणा वाहन स्क्रैपेज एवं रि-साइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024” को अधिसूचित किया है। इस पहल से पर्यावरण संरक्षण और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
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उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा पुराने डीजल वाहनों की 10 और पेट्रोल वाहनों की 15 साल की सीमा निर्धारित होने के बाद कबाड़ वाहनों की संख्या बढ़ रही थी। इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने स्क्रैपिंग नीति लागू की है। इससे पुराने वाहनों के पुर्जों का पुनः उपयोग संभव होगा और राज्य में पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी।
मंत्री ने बताया कि इस नीति के तहत नई उद्योग इकाइयों को पूंजी अनुदान, राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति और लीज पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अनुसूचित जाति श्रेणी के उद्यमियों को भी वित्तीय सहायता दी जाएगी।
इसके अलावा, उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर 50% तक अनुदान, कौशल विकास उद्योगों को ₹50 लाख की सहायता, और औद्योगिक श्रेणियों में स्टांप ड्यूटी में छूट जैसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
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