ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण फ़ोरम ने लेनोवो कम्पनी के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनते हुय आदेश दिया की शिकायतकर्ता देवीदयाल को देना होगा नया मोबाइल या 8000 रुपय 9% ब्याज के साथ और साथ में 3000 रुपय मानसिक परेशानी और मुक़दमा ख़र्च के देने होंगे ।
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अंबाला कैंट निवासी देवीदयाल ने बताया कि उन्होंने अंबाला कैंट के बेस 39 मोबाइल की दुकान से जनवरी 2016 में लेनोवो A 6000 मोबाइल ख़रीदा था लेकिन ख़रीदने के 3 दिन बाद ही फ़ोन में समस्या आने लगी और फ़ोन गरम होने के साथ साथ हैंग होने लगा और उपभोगता ने ये समस्या बेस 39 को बताई उन्होंने सर्विस सेंटर का रास्ता दिखा दिया ।इसके बाद उपभोगता प्रिस्टीन एनमोस जो की अंबाला में लेनोवो का सर्विस सेंटर है वहाँ जाकर अपनी समस्या बताई लेकिन बार बार ठीक करने के बाद भी समस्या हल नहीं हुई और लेनोवो की तरफ़ से भी जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया तो देवीदयाल अपने वक़ील विशाल मित्तल और जैकन डावर के माध्यम से अपनी शिकायत को उपभोगता फ़ोरम के समक्ष रखा और मान्नीया फ़ोरम ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुय आदेश दिय की उपभोगता को नया मोबाइल या 8000rs 9% ब्याज के साथ और इसके साथ साथ 3000rs मानसिक परेशानी और मुक़दमा ख़र्चे के दिय जाय ।
देवीदयाल ने अपने विचार साँझा करते हुय बताया की कोई भी सामान ख़रीदते समय दुकानदार से उसका बिल ज़रूर ले और इसके साथ साथ कम्पनी से कोई बातचीत मोख़िक करने की बजाय लिखित तोर पर करनी चाहिय इस से आप इस तरह की परेशानी से बच सकते हैं ।
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