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बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत: विवादित मामले होंगे हल, सुनवाई की तारीखें तय

चंडीगढ़,14 दिसंबर 2024,(गर्ग) : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। निगम के जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई आगामी 16 और 23 दिसंबर 2024 को की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य बिजली बिलों और अन्य वित्तीय विवादों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से सुलझाना है।

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किन मामलों की होगी सुनवाई?

फोरम 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों पर विचार करेगा। यह सुनवाई मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों पर केंद्रित होगी:

 

गलत बिजली बिल

बिजली दरों से संबंधित विवाद

मीटर सिक्योरिटी और ख़राब मीटर

वोल्टेज से जुड़ी समस्याएं

किन मामलों पर नहीं होगा विचार?

बिजली चोरी

बिजली का दुरुपयोग

घातक और गैर-घातक दुर्घटनाएं

 

शिकायत दर्ज कराने के लिए जरूरी नियम:

1. उपभोक्ता को पहले अपने बिजली बिल का औसत भुगतान जमा करना होगा।

2. फोरम में शिकायत दर्ज करने से पहले यह प्रमाणित करना होगा कि मामला किसी अदालत, प्राधिकरण, या अन्य मंच पर विचाराधीन नहीं है।

 

उपभोक्ताओं के लिए सुविधा

जोनल मंच पंचकूला जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण करेगा। निगम के प्रवक्ता ने बताया कि यह कदम उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने और विवादों के शीघ्र निपटान के लिए उठाया गया है।

 

समस्या समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम

यह सुनवाई प्रक्रिया उपभोक्ताओं को उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान दिलाने के साथ-साथ निगम और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास को बढ़ाने में सहायक होगी। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं और निर्धारित तिथियों पर उपस्थित हों।

 

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