हरियाणा डेस्क: बहुचर्चित सुनपेड़ अग्निकांड मामले में CBI कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सीबीआई कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को क्लीनचिट दे दी है। पिछली सुनवाई में CBI ने सीबीआई कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों की क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की थी। बचाव पक्ष ने दावा किया था – हत्या मामले में नामजद किसी भी व्यक्ति की हत्या में कोई इन्वॉल्वमेंट नही थी। सभी पर ये मामला आपसी रंजिश के चलते दर्ज करवाया गया था। सीबीआई कोर्ट द्वारा इस रिपोर्ट के आधार पर बड़ा फैसला सुनाया गया है। पिछले 4 वर्षों में इस मामले में सीबीआई को जांच में इन 12 आरोपियों के ख़िलाफ़ कोई साक्ष्य व गवाह नही मिला।
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बता दें, फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में 20 अक्टूबर 2015 को हुए अग्निकांड में दो बच्चों की मौत हो गई थी और उनके माता-पिता झुलस गए थे। उस वक्त पुलिस ने पीड़ित जितेंद्र की शिकायत पर एक नाबालिग सहित 12 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में बचाव पक्ष की मांग पर 27 अक्टूबर 2015 को इस केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। जिसपर पीड़ित पक्ष ने भी अपनी सहमति ज़ाहिर की थी। वहीं चार्जशीट दाखिल न होने के चलते सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी।
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