पलवल, 28 अगस्त(सौरभ वर्मा): हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण पलवल की ओर से अधिकारों का मेला कैंप का आयोजन जा रहा है। इस बात की जानकारी पलवल जिला एवं सत्र न्यायाधीश ए. के. वर्मा ने पत्रकारवार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इस मेला कैंप में जिला प्रशासन से संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कैंप में स्वास्थ्य, समाज कल्याण, बिजली व पानी के बिल ठीक करने, मुद्रा योजना, अटल पैंशन योजना, राशन कार्ड बनवाने, श्रम कल्याण, मुफ्त कानूनी सहायता, लर्निंग ड्राइविंग लाइसैंस, बुढ़ापा पैंशन, विधवा पैंशन, विकलांग पैंशन, शिक्षा ऋण, अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र व सक्षम योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। अधिकारों का मेला कैंप में फौजदारी, बैंक रिकवरी, वाहन दुर्घटनाओं, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, विद्युत व पेयजल शुल्क संबंधी, राजस्व संबंधी तथा विभिन्न प्रकार के अन्य दीवानी केसों का निपटान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्याय सभी के लिए है।
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का उद्देश्य जरूरतमंद व्यक्ति को न्याय उपलब्ध करवाना है। अधिकारों का मेला कैंप में आकर व्यक्ति कानूनी सेवााओं का लाभ उठा सकता है।
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