हरियाणा डेस्क: कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रोहतक जिला में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए। इन आदेशों के तहत जिला में एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से रोहतक जिला में कोरोना संक्रमण के मामले अचानक ही बढ़ गए हैं। नाइट कफ्र्यू पहले से ही लागू है। जिसके तहत रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक पाबंदी है।
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