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ओमेक्स सिटी को दो माह में लंबित राशि चुकाने के निर्देश, वरना दर्ज होगी एफआईआर: कृष्ण लाल पंवार

रोहतक, 21 अप्रैल: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने रोहतक में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ओमेक्स सिटी के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यदि ओमेक्स सिटी द्वारा लंबित मूल राशि का भुगतान अगले दो माह के भीतर नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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बैठक के दौरान शिकायतकर्ता यशवीर द्वारा दी गई शिकायत पर सुनवाई करते हुए मंत्री ने कहा कि ओमेक्स सिटी द्वारा लंबित बिजली बिल, 33 केवी सब-स्टेशन, तथा अन्य कार्यों की बकाया राशि का भुगतान शीघ्र किया जाना आवश्यक है। बताया गया कि ओमेक्स पर 72 लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है और साथ ही 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करवानी है।

 

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ओमेक्स द्वारा अनुचित अतिरिक्त शुल्क वसूला गया है, तो उसकी वापसी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) को निर्देश दिए गए हैं कि ओमेक्स में रहने वाले नागरिकों को व्यक्तिगत बिजली मीटर उसी स्थिति में जारी किए जाएं, जब लंबित राशि का भुगतान हो जाए।

 

गुमराह करने वालों पर होगी कार्रवाई

बैठक में एक अन्य मामले में अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री के खिलाफ आई शिकायत की भी सुनवाई की गई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि शिकायतकर्ता और फैक्ट्री संचालक के बीच आपसी समझौता हो चुका है और फिर भी समिति को गुमराह किया गया है, तो ऐसे शिकायतकर्ता पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

ग्रामीण गरीबों को मिलेगा मालिकाना हक

पंवार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस निर्णय की सराहना की, जिसमें उन्होंने कहा है कि हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में 20 वर्षों से शामलात भूमि पर बसे 500 वर्ग गज तक के मकानों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो वर्षों से इन मकानों में रह रहे हैं।

 

इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मकान तालाब या सार्वजनिक रास्तों की भूमि पर न बने हों। जिन मकानों की पात्रता तय होगी, उन्हें निर्धारित कलेक्टर रेट जमा करवाकर मालिकाना हक मिलेगा। इसकी शक्तियां विभाग के महानिदेशक को सौंपी गई हैं ताकि प्रक्रिया पारदर्शी व तेज हो।

 

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