गुरुग्राम, 7 अगस्त(सतीश कुमार राघव): गुरुग्राम में अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं होगी। ड्रंक एंड ड्राइव के केस कोर्ट में पहुंचने पर अब ऐसे लोगों के लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द होंगे। यही नहीं कोर्ट की तरफ से सर्कुलर भी जारी किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को चालान भूगतने के लिए अब जुर्माना नहीं बल्कि सजा दी जायेगी।
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जानकारी के अनुसार गुरुग्राम जिला अदालत ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरते हुए ये साफ कर दिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलायेंगा तो उसे बक्सा नहीं जायेगा। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट जेल तो भेजेगा ही साथ ही अब उनके लाइसेंस को भी 3 महीने के लिए रद्द करेगा। इसके लिए कोर्ट ने बकायदा कोर्ट के अंदेश सीजेएम की तरफ से सर्कलर जारी किया गया है कि अब ट्रैफिक उल्लंघन को बिलकुल बर्दास्त नहीं किया जायेगा।
गुरुग्राम जिला अदालत लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक करने के लिए एक मुहिम भी चला रहा है और इसके साथ साथ लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो उससे ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहेगी। लोगों को इससे सुविधा होगी, वहीं ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर जिला अदालत के सेशन की जज की तरफ से ये साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों को अब सिर्फ जुर्मान लेकर नहीं छोडा़ जायेगा बल्कि हवालात में भेजा जायेगा और उसके साथ साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द भी किया जायेगा।
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