हिसार, 8 जनवरी : हरियाणा में हिसार जिलाधीश अनीश यादव ने नौ जनवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दौरे के मद्देनज़र चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत लागू किए गए हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सुरक्षा के मद्देनजर प्रतिबंध
जिलाधीश अनीश यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध केवल आम नागरिकों और निजी संस्थानों पर लागू होगा। ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिलाधीश ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि वे सुरक्षा के इस निर्देश का पालन करें और किसी भी प्रकार की गतिविधि से बचें जो सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती हो।
मुख्यमंत्री के दौरे का कार्यक्रम
नौ जनवरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्री-बजट चर्चा के तहत कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान कृषि और ग्रामीण विकास को लेकर सुझाव लिए जाएंगे। इसके अलावा एफपीओ से जुड़े किसानों के साथ भी बैठक आयोजित की जाएगी।
ड्रोन उड़ाने पर दो किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंध।
आदेश केवल 9 जनवरी को लागू रहेगा।
उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई।
यह आदेश मुख्यमंत्री के दौरे को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से आयोजित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। जनता से अपील की गई है कि वे इस दौरान प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।
Pratham Tehelka Pratham Tehelka News
