हिसार, (विनोद सैनी)। हिंसक जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हांसी के सैनीपुरा गांव में तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में चार आरोपियों को आज सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट ने चारों दोषियों को पांच-पांच साल की सजा और 60-60 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। ये चारों सिसाय गांव के रहने वाले हैं। दलजीत, राजू, सूरज और विनोद को आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सजा सुनाई है। इस मामले में हांसी थाने में मामला दर्ज किया गया था जिसमे 200 से ज्यादा उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सैनीपुरा गांव में कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं। मामला 21 फरवरी 2016 का है। पुलिस जब पहुंची तो कुछ लोगों द्वारा खेतों और घरों में आग लगा दी गई थी। सरकारी वाहनों में भी तोडफोड़ की गई थी।
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