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जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: पर्यटकों और श्रद्धालुओं को मिली राहत, टोल टैक्स कम करने का निर्देश

जम्मू, 28 फरवरी: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने राज्य के स्थानीय नागरिकों और बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक लखनपुर से उधमपुर तक नेशनल हाईवे का निर्माण पूरा नहीं होता और ट्रैफिक पूरी तरह से सुचारू नहीं हो जाता, तब तक वाहन चालकों से लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर केवल 20 प्रतिशत टोल टैक्स ही वसूल किया जाए।

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जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला

यह आदेश त्रिकुटा नगर की निवासी सुगंधा साहनी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया। याचिका में एनएचएआइ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें 26 जनवरी 2024 से ठंडी खुई टोल प्लाजा बंद होने के बाद लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को फिर से निर्धारित करने का फैसला लिया गया था।

हाईकोर्ट ने इस आदेश को एक सप्ताह के भीतर वापस लेने का निर्देश दिया और साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि 26 जनवरी 2024 से पहले जो टोल टैक्स था, वह 20 प्रतिशत ही लिया जाए, जब तक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और ट्रैफिक का संचालन सामान्य नहीं हो जाता।

टोल प्लाजा की संख्या पर नाराजगी

हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते हुए टोल प्लाजा की संख्या पर नाराजगी जताई और कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में टोल प्लाजा अब आम नागरिकों से वसूली का एक साधन बन गए हैं। कोर्ट ने एनएचएआइ को निर्देश दिया कि वह इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित टोल प्लाजा की समीक्षा करे और अगर कोई टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के भीतर स्थित है, तो उसे अगले दो महीने के भीतर हटा दिया जाए।

राजस्व के उपयोग पर टिप्पणी

कोर्ट ने यह भी कहा कि टोल टैक्स से अर्जित होने वाला राजस्व विकास कार्यों में खर्च किया जाता है, लेकिन यह टैक्स जनता पर बोझ नहीं डालना चाहिए। कोर्ट ने यह भी बताया कि लखनपुर, बन और ठंडी खुई टोल प्लाजा से 1243 करोड़ रुपये का टैक्स वसूला गया, जिसमें बन टोल प्लाजा पर 659.54 करोड़, लखनपुर टोल प्लाजा पर 355.77 करोड़ और ठंडी खुई टोल प्लाजा पर 227.88 करोड़ रुपये वसूले गए।

ठेकेदारों को चेतावनी

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने टोल प्लाजा के ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी ठेकेदार ने टोल प्लाजा पर आपराधिक छवि वाले कर्मचारियों को नियुक्त किया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि टोल प्लाजा पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों का पुलिस स्टेशन से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, और इस प्रक्रिया में कोताही पाए जाने पर संबंधित क्षेत्र के एसएचओ जिम्मेदार होंगे।

लखनपुर और बन टोल प्लाजा के टोल रेट

लखनपुर और बन टोल प्लाजा के एक तरफा यात्रा के टोल रेट इस प्रकार हैं:

  • लखनपुर टोल प्लाजा (एक तरफा यात्रा):

    • कार-जीप: 135 रुपये
    • छोटे व्यवसायिक वाहन: 210 रुपये
    • बस-ट्रक: 440 रुपये
    • तीन एक्सल वाहन: 480 रुपये
    • चार से छह एक्सल वाहन: 695 रुपये
    • छह एक्सल से बड़े वाहन: 645 रुपये
  • बन टोल प्लाजा (एक तरफा यात्रा):

    • कार-जीप: 170 रुपये
    • छोटे व्यवसायिक वाहन: 275 रुपये
    • बस-ट्रक: 585 रुपये
    • तीन एक्सल वाहन: 635 रुपये
    • चार से छह एक्सल वाहन: 910 रुपये
    • छह एक्सल से बड़े वाहन: 1110 रुपये

यह निर्णय पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए राहत का कारण बनेगा, खासकर उन वाहनों के लिए जो इन टोल प्लाजाओं से गुजरते हैं। राज्य में बढ़ते टोल प्लाजा की संख्या पर उठाए गए सवाल और कोर्ट के निर्देश यह संकेत देते हैं कि सरकार और एनएचएआइ को आम नागरिकों की परेशानियों का समाधान प्राथमिकता से करना होगा।

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