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गैरकानूनी तंबाकू बेचने वालों पर सख्त करवाई के आदेश

मोहाली, 31 जनवरी। पंजाब के आबकारी और कर कमिश्नर ने राज्य में गैरकानूनी तंबाकू बेचने वाले होलसेलरों पर करवाई के आदेश दिए हैं। विभाग के सभी जिला प्रमुखों और सहायक क्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नरों को पत्र जारी कर आदेश देते हुए लिखा है कि राज्य में गैरकानूनी तंबाकू उत्पादों को जमा करने, सप्लाई करने और बेचने वाले होलसेलरों पर करवाई करके पाबंदी को लागु किया जाये।

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खास बात यह है कि सेंटेड, फ्लेवर्ड और चबाने वाला तंबाकू जिस पर पंजाब सरकार ने पाबंदी लगाई है, हर छोटी से छोटी दुकान पर मौजूद है। यह कार्रवाई तीन राज्यों में तंबाकू कंट्रोल पर काम कर रही संस्था जनरेशन सेवियर एसोसिएशन की मांग पर की गई है। संस्था ने विभाग की डायरेक्टर इन्वेस्टीगेशन श्रीमती रवनीत भिंडर से मुलाकात कर इस विषय के बारे में अवगत करवाया था और मीटिंग में गैरकानूनी तंबाकू के सैंपल भी विभाग को सौंपे थे सौंपे थे।

सेंटेड, फ्लेवर्ड और चबाने वाले तंबाकू में जहां एस-10, एस-4, दबंग, एस प्लस प्रमुख हैं वहीँ दूसरे देशों से तस्करी की गई सिगरटों में ब्लैक, पाइन, डनहिल, गोदांग गराम, मरसो, फिलीस, मोर, रुली रिवर, किंग एडवर्ड मार्किट में मौजूद है। अभी तक यह तंबाकू छोटी से छोटी दुकानों पर बिना किसी रोक-टोक के विक रहा है।

 ऐसे हैं गैर-कानूनी

दूसरे देशों से तस्करी की गई सिगरटों के ऊपर कोई पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग नहीं होती। तंबाकू कंट्रोल कानून के तहत सिगरेट के पैकेट पर 85 फीसद हिस्से पर सरकार की तरफ से जारी पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग होनी जरूरी है। तस्करी की गई सिगरटों के ऊपर या तो कोई वार्निंग नहीं होती या उस देश के हिसाब से होती है जहां से वह लायी जाती हैं। वहीँ दूसरी तरफ सेंटेड, फ्लेवर्ड और चबाने वाले तंबाकू को फूड सेफ्टी और स्टैण्डर्ड एक्ट के तहत जारी नोटिफिकेशन द्वारा बैन किया गया है।

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