नेशनल डेस्क: दिल्ली सरकार ने शराब के दाम को बढ़ाने का फैसला लिया है और इसे लेकर वित्त विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दिया है, जो 17 नवंबर से लागू हो जाएगी। अब दिल्ली में शराब पीना मंहगा हो जाएगाय़ बताया जा रहा है कि नए आदेश से दिल्ली में शराब के दामों में 10 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी हो जाएगी। वहीं शराब पर एक फीसदी वैट घटा गया है, हालांकि इसका कीमत पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिलेगा।
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दुकानों में निजी ऑपरेटर तय करेंगे रेट
सरकार ने दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम- 2004 में संशोधन करते हुए जो आदेश दिया है, उसके अनुसार परिसर के अंदर के लिए देश में निर्मित विदेशी शराब पर थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता तक यह शुल्क रुपये में एक पैसे रखा गया है, जबकि परिसर के बाहर के लिए यह शुल्क रुपये में 25 पैसे होगा। वहीं इस प्रकार खुदरा व्यापारियों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था रुपये में एक पैसे होगी जबकि परिसर में जैसे होटल, क्लब और होटल में यह शुल्क 25 पैसे होगा। नई नीति के लागू होने के बाद अब नई दुकानों को लाइसेंस दिए गए हैं। आने वाले दिनों में निजी ऑपरेटर ही इन दुकानों पर किस दर पर शराब की बिक्री होगी वह तय करेंगे।
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