हरियाणा डेस्क: कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 6 और जिलों में कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर में अब सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट ऑफिसेज में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आदेश निकालकर इस बात की जानकारी दी है।
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बता दें कि, हरियाणा सरकार ने जिलों में पाबंदी लगाई है उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला और सोनीपत शामिल हैं। आदेश के बाद इन जिलों में स्कूल-कॉलेज के अलावा कई जगहों पर पाबंदियां लगाई गई हैं।
क्या होंगी पाबंदियां
- इन जिलों में सभी सिनेमाघर, थिएटर व मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे. सभी स्पोर्ट्स कंपलेक्स, स्टेडियम व स्विमिंग पूल बंद रहेंगे वहीं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग संबंधी खिलाड़ियों को मिलेगी अनुमति, इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजन की अनुमति होगी।
- इन जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
- नई गाइडलाइन के अनुसार इन जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।
- कोविड के प्रकोप के चलते हरियाणा राज्य में 3 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।
- दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमशः 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा।
- कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।
- रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
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